उन्नाव रेप केस: सेंगर मामले में CBI ने तत्कालीन जिलाधिकारी अदिति सिंह समेत 2 IPS को माना दोषी, कार्यवाही करने को किया निर्देशित

उन्नाव रेप केस: सेंगर मामले में CBI ने तत्कालीन जिलाधिकारी अदिति सिंह समेत 2 IPS को माना दोषीunnao-rape-case-sbi-finds-dm-aditi-singh-and-2-ips-guilty
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लखनऊ- उन्नाव रेप केस (Unnao Rape Case) की जांच कर रही सीबीआई (CBI) ने तत्कालीन डीएम समेत दो आईपीएस और एक पीपीएस को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। सीबीआई ने जिनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है उनमें तत्कालीन जिलाधिकारी अदिति सिंह (Aditi Singh), दो पूर्व एसपी नेहा पांडेय और पुष्पांजलि सिंह शामिल हैं।

इसके अलावा तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक अष्टभुजा सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सीबीआई ने चारों अधिकारियों को मामले में लापरवाही बरतने का दोषी माना है. सीबीआई ने चारों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है।

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सीबीआई (CBI) ने यूपी सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में तत्कालीन डीएम अदिति सिंह, एसपी नेहा पांडेय और पुष्पांजलि व अपर पुलिस अधीक्षक रहे अष्टभुजा प्रसाद सिंह की ओर से लापरवाही बरती गई थी,गौरतलब है कि सीबीआई ने दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर बांगरमऊ के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जेल भेजा था।

सीबीआई ने यूपी सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में तत्कालीन डीएम अदिति सिंह, एसपी नेहा पांडेय और पुष्पांजलि व अपर पुलिस अधीक्षक रहे अष्टभुजा प्रसाद सिंह की ओर से भी लापरवाही बरती गई। इसे देखते हुए इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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वर्तमान में बतौर जिलाअधिकारी हापुड़ में सेवा दे रही हैं अदिति सिंह

बता दें 2009 बैच के आईएएस अफसर अदिति सिंह 24 जनवरी से 26 अक्टूबर तक उन्नाव की डीएम रही थीं, नेहा पांडे 2009 बैच कि आईपीएस अफसर रही है जोकि 2 फरवरी 2016 से 26 अक्टूबर 2017 तक एसपी रहीं।

27 अक्टूबर 2017 से 30 अप्रैल 2018 तक पुष्पांजलि सिंह एसपी रहीं, जो कि 2006 बीच की मणिपुर कैडर की आईपीएस अधिकारी है अदिति फिलहाल हापुड़ की डीएम हैं।

पुष्पांजलि सिंह एसपी (रेलवे गोरखपुर) हैं। नेहा पांडे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईबी में हैं। अष्टभुजा सिंह पीएससी फतेहपुर में कमांडेंट हैं. पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को इस मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। साथ ही पीड़िता के पिता की हत्या में दस साल की सज़ा कुलदीप को सुनाई गई है।

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